संजीव उर्फ संजू गावड़े का जिला बदर


कांकेर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5,6 के तहत ् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील एवं थाना भानुप्रतापपुर के ग्राम कन्हारगांव निवासी संजीव उर्फ संजू गावड़े उम्र 30 वर्ष को जिला बदर करने का आदेश दिये हैं तथा उन्हें आगामी 01 वर्ष के लिए जिला कांकेर, जिला कोण्डागांव, धमतरी, बालोद, नारायणपुर एवं राजनांदगांव जिलों की राजस्व सीमाओं से हट जाने के आदेश दिये गए हैं। यह आदेश जारी होने के एक हफ्ते के भीतर उन्हें इन जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने और एक वर्ष की कालावधि अर्थात 05 जुलाई 2021 के पहले प्रवेश नहीं करने के आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उन्हें बलपूर्वक उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाएगा, यदि उसके बाद भी इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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