खबर हेमंत तिवारी
पांडुका/समीप ग्राम पंचायत रजनकटा का विवादों से चोली दामन का साथ है और इसी को देखते हुए ग्रामीण वेद प्रकाश यादव ने 15 जनवरी 2024 को सूचना के अधिकार के तहत दो आवेदन ग्राम पंचायत के जन सूचना अधिकारी सचिव युवराज साहू को दिया पर जन सूचना अधिकारी ने इस आवेदन को ठेंगा दिखाते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी देना अपने शान के खिलाफ समझा और महीना बीत जाने के बाद तय सीमा में जानकारी नहीं दी यह दो आवेदन दो अलग अलग बिंदु में मांगे गए थे ।पर पंचायत के विकास कार्यों में शायद गड़बड़ी के चलते जानकारी नहीं दी गई।इस अधिनियम की अगर जरा भी सम्मान करता तो तय समय सीमा में जानकारी ना सही देता तो पत्राचार जरूर करता पर सचिव साहब का अपना अलग ही रूवाब है। इसके बाद तय सीमा में जानकारी नहीं मिलने के बाद आवेदक ने जनपद पंचायत छुरा में प्रथम अपील अधिकारी जनपद पंचायत छूरा को अपना आवेदन सौपा आवेदन का निराकरण के लिए प्रथम अधिकारी अपीली अधिकारी जनपद पंचायत छुरा ने 9 अप्रैल 2024 का प्रथम अपील के तहत दोनों पक्षों को अपने केबिन में बुलाया जिस पर जन सूचना अधिकारी राजनकटा युवराज साहू को लताड़ लगाई और निराकरण में एक आवेदन का जिसमें 15 वे वित्त से संबंधित जानकारी एवं कैश बुक की जानकारी मांगी गई थी। उसको 7 दिवस के अंदर जानकारी देने की बात कही 7 दिवस से अधिक समय बित जाने के बाद भी जानकारी नहीं दी गई एवं दूसरे आवेदन को जिसमें वर्तमान सरपंच के कार्यकाल की विकास कार्यों की जानकारी चाहि गई थी। उसे पर जवाब न देना स्वीकार किया जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जन सूचना अधिकारी रजनकटा को नोटिस देने की बात कही थी । ऐसे में क्या विकासखंड छुरा के ग्राम पंचायतो मे भारी गड़बड़ी की गई है। जो सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर जानकारी ना देना आनाकानी करना व आवेदक एवं उनके आवेदन को ही गलत ठहरा कर तोर मरोड़ कर जवाब प्रस्तुत करना यह जनपद पंचायत छूरा सहित संबंधित ग्राम पंचायत का आदत बन गया है ।यही वजह है कि आम जनता के लिए पारदर्शी यह कानून को जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्यरत पंचायत सचिवों द्वारा ठेंगा दिखाया जा रहा है इस बात से दुखी आवेदक अब द्वितीय अपील जिला पंचायत सीईओ सहित सचिव की शिकायत आयोग तक करने की बात कह रहा है।