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पुरानी पेंशन योजना लेने अथवा एनपीएस में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान, निर्धारित समय में पूर्ण करने कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश

**बेमेतरा(सुनील नामदेव)- बेमेतरा कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा ने पत्र जारी कर जिले के समस्त विभागों के आहरण संवितरण अधिकारियों/कार्यालय प्रमुख को 01 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लेने अथवा एनपीएस में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान संबंधी शासन के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि के भीतर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार 01 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लेने अथवा एन.पी.एस में यथावत बने रहने का विकल्प का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है। उक्त प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु शासकीय सेवकों द्वारा 24 फरवरी 2023 के भीतर निर्धारित प्रपत्र में विकल्प एवं सहमति पत्र प्राप्त कर इसकी प्रविष्टि शासकीय सेवक के सेवा पुस्तिका में किया जाकर मूल सेवा पुस्तिका में चस्पा कर एक-एक सत्यापित प्रति कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती एवं कार्यालय प्रमुख की अभिरक्षा में संधारित करें और कार्मिक सम्पदा पोर्टल में आहरण एवं संवितरण अधिकारी लॉगिन में अपलोड करने के निर्देश दिये गये है।कलेक्टर ने जारी पत्र में यह स्पष्ट किया है कि प्रकरण में विलंब या उदासीनता न बरती जाये। कार्यालय प्रमुख/आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने स्तर से सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ इस कार्य को संपन्न कराएं।

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