महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन फरवरी के अंतिम सप्ताह में होना सम्भावित है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय स्तर पर एक स्थान पर 30से 40 जोड़ो का विवाह पूरे विधि विधान से किया जाएगा। तत्समय अनुसार कोविड परिस्थितियों को देखते हुए संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। इस हेतु इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी आँगनबाड़ी केंद्र अथवा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदन हेतु शर्तें- 1) वर 21 वर्ष तथा वधु 18 वर्ष की आयु पूर्ण की हो एवं अविवाहित हो।2) मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत कार्डधारी परिवार की बालिकाएं पात्र होंगी।3) वर वधु परिवार छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हो।4) एक पालक की दो बालिकाएं ही योजना हेतु पात्र होंगी।इसमें सम्मिलित होने हेतु इच्छुक परिवार द्वारा आवेदन 15 जनवरी तक किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह फ़रवरी के अंतिम सप्ताह में संभावित,,आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी
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